​कटनी: ढीमरखेड़ा के देंगवां में वन अधिकार पट्टों को लेकर गुहार, विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्टर को लिखा पत्र

दिनांक: 29 सितंबर 2026

​विशेष संवाददाता

​मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बड़वारा (कटनी) विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देंगवां (ग्राम पंचायत महगवां, तहसील ढीमरखेड़ा) में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों के निराकरण और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है। बड़वारा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने जिला कलेक्टर कटनी को औपचारिक पत्र लिखकर पात्र आदिवासियों व परंपरागत वन निवासियों को उनका हक दिलाने का आग्रह किया है।

​क्या है पूरा मामला?

​ग्राम देंगवां के अनुसूचित जनजाति (गोंड आदिवासी) एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों ने 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत वन मित्र पोर्टल पर कम्पार्टमेन्ट नंबर 347 एवं 348 की भूमि के लिए व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे प्रस्तुत किए थे।

​ग्रामीणों और दावेदारां का आरोप है कि आवश्यक दस्तावेज, साक्ष्य तथा उपखंड स्तरीय समिति की प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बावजूद कई पात्र दावेदारों के दावों का निरकरण सही ढंग से नहीं हो सका है। कुछ दावों को बिना उचित नाप-नक्शा एवं स्थल निरीक्षण के निरस्त/अस्वीकृत किए जाने से ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है।

​विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह का हस्तक्षेप

​मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह (क्रमांक MLA/BD/2088, दिनांक 29/09/2026) ने कटनी कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित निर्देश/कार्रवाई की मांग की है:

  1. ​पुनः सत्यापन व निष्पक्ष जांच: कम्पार्टमेंट नंबर 347 एवं 348 में दर्ज व्यक्तिगत वन अधिकार दावों की वर्तमान स्थिति का भौतिक सत्यापन और स्थल निरीक्षण कराया जाए।

  1. ​पात्रों को अधिकार पत्र: 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' के तहत जो भी आवेदक पात्र पाए जाएं, उन्हें वन अधिकार पत्र (पट्टा) प्रदान किए जाएं।

  1. ​अधिकारियों को सख्त निर्देश: इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।

​ग्रामीणों की मांग


​समस्त आवेदकगण (ग्राम देंगवां निवासी) ने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि वन भूमि पर वे लंबे समय से काबिज हैं और खेती/उपयोग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि:

  • ​पोर्टल पर दर्ज/अस्वीकृत दावों का पुनः नाप-नक्शा कराया जाए।

  • ​वास्तविक स्थिति, कब्जे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए।

​प्रतिलिपि प्रेषित:

विधायक कार्यालय द्वारा इस पत्र की एक प्रतिलिपि वन मंडल अधिकारी, जिला कटनी को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है। 


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