आरोपी आकाश लोधी की डिफॉल्ट बेल निरस्त: गवाहों को धमकाने और ₹75 लाख की पेशकश के बाद कोर्ट सख्त, 10 दिनों में सरेंडर करने का आदेशघ कोर्ट में स्थिति साफ: CSP नेहा पच्चीसिया व पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद; पुलिस और आरोपी के बीच किसी तरह की मिलीभगत साबित नहीं मुख्य बाते जमानत रद्द: गवाहों व फरियादी पक्ष को प्रभावित करने के कारण आरोपी आकाश उर्फ गोलू लोधी की जमानत निरस्त। ₹75 लाख का प्रस्ताव: कोर्ट ने माना कि फरियादी (मृतक की मां) को ₹75 लाख की पेशकश देना गवाहों को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास है। पुलिस को क्लीन चिट: संघर्षरत महिला अधिकारी CSP नेहा पच्चीसिया और पुलिस टीम पर लेन-देन के आरोप आधारहीन साबित। सरेंडर की समय-सीमा: कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का दिया सख्त आदेश। खबर विस्तार से कटनी। कुठला थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 271/2026 से जुड़े बेहद संवेदनशील और चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी की अदालत से एक बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने...