Chief editor-neeraj pandey 

आज दिनांक 31 मार्च 2026 को कलेक्टर द्वारा आयोजित टीएल मीटिंग में नल-जल योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

मीटिंग में कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि जिन पंचायतों में नल-जल योजना के बिल लंबित हैं, उनकी वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

👉 खास बात यह है कि जिन बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद है, वहां कम से कम 50% राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

👉 50% से कम राशि किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी।

इसके साथ ही कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि—

⚠️ यदि बिल जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

अब प्रशासन ने यह भी तय किया है कि— 📌 हर माह पंचायत स्तर पर बकाया बिलों की नियमित वसूली की जाएगी।

इस पूरी व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी जे.ई. और ए.ई. अधिकारियों को सौंपी गई है, जिन्हें सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

👉 ऐसे में अब साफ है कि नल-जल योजना में लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन की नजर कड़ी हो गई है और आने वाले समय में कार्रवाई भी तेज हो सकती है।

फिलहाल के लिए इतना ही…

देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज।

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