E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान


E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि 5,000 करोड़ रुपए की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित की जाए जो जांच-पड़ताल के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित करेगा। पीठ ने कहा कि इस राशि का हस्तांतरण एक सप्ताह के भीतर पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में और मार्च 2023 के आदेश में बताई गई प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए।केंद्र ने पिनाक पी मोहंती की जनहित याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने यह आवेदन किया था। इस याचिका में विभिन्न चिटफंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को धन वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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