हितग्राही से अनधिकृत रूप से रुपयों की मांग करना बनगवां के ग्राम रोजगार सहायक को पड़ा भारी
Chief editor- Neeraj Pandey
कटनी (13 नवम्बर)- जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने एक बार फिर राज्य शासन की मंशा के अनुसार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत बनगवां के ग्राम रोजगार सहायक हेमराज उपाध्याय के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है। सुश्री कौर ने बनगवां के ग्राम रोजगार सहायक को हटाते हुए जनपद पंचायत बड़वारा में संलग्न किया है एवं नियमानुसार निर्धारित मासिक पारिश्रमिक के 50% पारिश्रमिक भुगतान करने का आदेश किया हैं।
ये है पूरा मामला
हितग्राही बारेलाल यादव से अनधिकृत रूप से राशि की मांग करना ग्राम रोजगार सहायक को भारी पड़ा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा से प्राप्त प्रस्ताव के मुताबिक विरत किए गए ग्राम रोजगार सहायक श्री उपाध्याय द्वारा हितग्राही श्री बारेलाल यादव से आवास निर्माण हेतु₹50000 की मांग की गई। दो पृथक पृथक कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के उपरांत भी श्री उपाध्याय द्वारा उत्तर/प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री उपाध्याय द्वारा हितग्राही बारेलाल यादव से संदीप कॉलोनी स्थित घर बुलाकर₹50000 रुपए की राशि ली गई। जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने विस्तार से जांच करने हेतु जनपद पंचायत बड़वारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है, जो निर्धारित अवधि में अभिलेख एवं साक्ष्य सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
रोजगार गारंटी परिषद के निर्देशों के तहत हुई कार्रवाई
जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों इत्यादि को समेकित व संशोधित मार्गदर्शिका 2025 की सेवा शर्त (अनुशासन एवं नियंत्रण) के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत जांच की अवधि तक शासकीय कार्यों से विरत रखने एवं जनपद पंचायत बड़वारा कार्यालय में संलग्न करते हुए आधा पारिश्रमिक भुगतान करने की कार्यवाही की।
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