अब टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा डबल टैक्स, मशीन फेल होने पर नहीं लगेगा चार्ज
अब टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा डबल टैक्स, मशीन फेल होने पर नहीं लगेगा चार्ज
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में टोल टैक्स (Toll Tax) की दरों में परिवर्तन कर दिया है। नई दरें शुक्रवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल कंपनियों ने इसमें 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कम किए हैं। लेकिन टोल की ये नई दरें फास्ट टैग (FASTag) की हैं और फास्ट टैग (FASTag) न होने पर नकद टोल दोगुना लगेगा। लेकिन वे टोल का भुगतान (यूपीए) UPI के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा, हालांकि यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।
खबरों के अनुसार, देश में टोल टैक्स (Toll Tax) की नई दरें शुक्रवार रात्रि 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल कंपनियों ने इसमें 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कम किए हैं। लेकिन टोल की ये नई दरें फास्ट टैग (FASTag) की हैं और फास्ट टैग (FASTag) न होने पर नकद टोल दोगुना लगेगा।
लेकिन इस बीच सरकार ने बिना फास्टैग (FASTag) वाले वाहनों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने टोल प्लाजा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, ऐसे वाहन चालक जिनके पास फास्ट टैग (FASTag) नहीं है और अगर वे टोल का भुगतान यूपीए (Unified Payments Interface) के जरिए करेंगे, तो उन्हें केवल 1.25 गुना टोल देना होगा, हालांकि यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।इसका उद्देश्य नकदी लेनदेन को कम करना, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इससे वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली। नई दरों के आते ही विभिन्न टोल पर टोल कंपनियों ने नई दरों को अपडेट कर दिया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 98 प्रतिशत हाईवे यूजर्स फास्ट टैग (FASTag) का इस्तेमाल कर रहे हैं।फास्ट टैग (FASTag) क्या करता है?
फास्ट टैग (FASTag) एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित छोटा स्टिकर होता है, जिसे वाहन के आगे के शीशे पर चिपकाया जाता है। जैसे ही आपका वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, यह स्टिकर स्कैन हो जाता है और आपके फास्ट टैग (FASTag) वॉलेट से ऑटोमैटिक टोल कटौती हो जाती है।
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