मीडिया पर चर्चा

 

  मीडिया प्रोफेसन  पर चर्चा -  भारत में मीडिया का अधिकार मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिलता है, जिसमें समाचार प्रकाशित करने, प्रसारित करने और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार शामिल है. हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(2) के तहत देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. 

मीडिया के प्रमुख अधिकार:
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
    यह मीडिया को अपने विचारों और सूचनाओं को मौखिक, लिखित, मुद्रित या किसी अन्य माध्यम से प्रसारित करने की स्वतंत्रता देता है. 
  • संचार की स्वतंत्रता:
    इसमें सूचना और विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने का अधिकार शामिल है. 
  • सूचना तक पहुंच:
    मीडिया को राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर राय और दृष्टिकोण बनाने के लिए सूचना तक पहुंचने का अधिकार है. 
अधिकारों पर प्रतिबंध और चुनौतियां:
  • राजद्रोह और मानहानि:
    सरकारों द्वारा राजद्रोह, मानहानि और राज्य विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों का उपयोग प्रेस को दबाने के लिए किया जा सकता है. 
  • सेन्सशिप:
    सरकारें आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को सेंसर करने और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती हैं. 
  • पत्रकारों को निगरानी का निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं, जिससे बेखौफ निगरानी का माहौल बनता है. 
  • स्व-नियमन निकाय:
    न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) जैसे निकाय आचार संहिता बनाते हैं, लेकिन उनके पास वैधानिक शक्तियाँ नहीं होतीं. 
महत्वपूर्ण कानून:
निष्कर्ष:
भारत में मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन्हें राजद्रोह, मानहानि, और हाल ही में डिजिटल निगरानी से जुड़े कानूनों जैसे कई प्रतिबंधों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन कानूनों और प्रथाओं पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है. 
 नोट - समस्त जानकारी वेब के माध्यम से है इसमें किसी व्यक्ति की सोच की कोई जगह नहीं है 
विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहे जनता की आवाज न्यूज़ चैनल के साथ चीफ एडिटर पंडित नीरज पांडे के साथ ब्यूरो चीफ शैलेन्द तिवारी की खास रिपोर्ट
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